





आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बताया कि निर्माण स्थल तहबरपुर मार्ग स्थित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा के पास आजमगढ़ विकास
प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये लव यादव, गिरीश यादव एवं अन्य द्वारा अनधिकृत प्लाटिंग की गयी है। जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा- 14 का उल्लंघन है। प्रासंगिक अनधिकृत प्लाटिंग के सम्बन्ध में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा वाद सं०- 259 दिनांक 11.02.2022 को संस्थित कर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा- 27 व 28 के अर्न्तगत क्रंमशः कारण बताओ तथा अनधघिकृत निर्माण कार्य रोकने की नोटिस दिनांक 11.02.2022 को निर्गत की गयी है तथा विपक्षी उपर्युक्त को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा- 27(1) के अर्न्तगत दिनांक 20.2.2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित
किया गया है। उक्त पारित ध्वस्तीकरण आदेश का क्रियान्वयन थाना- कंधरापुर,
की पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की उक्त कार्यावाही में ADA सचिव सहित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं एंव अन्य स्टॉफ द्वारा प्रतिभाग किया गया। ADA सचिव ने बताया कि उपर्युक्त के क्रम में जन साधारण को सूचित किया जा चुका है कि वनीकरण, पार्क क्रीड़ा, कृषि एवं निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और न ही उक्त क्षेत्र में भवन, भूखण्ड क्रय करें अन्यथा
इस प्रकार के अवैध निर्माणों को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम्
1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुये सीलिंग,/ध्वर्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त से होने वाली किसी भी क्षति,”असुविधा के लिये निर्माणकर्ता,/भूखण्ड क्रयकर्ता उत्तरदायी होंगे। उक्त हेतु आजमगढ़ विकास
प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। सभी बैंकर्स को भी सूचित किया गया है कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से भवन,/ भूखण्ड के मानचित्र स्वीकृत होने पर ही ऋण प्रदान करें। अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।