





आजमगढ़ – सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण वैजनाथ ने अवगत कराया है कि निर्माण स्थल- भंवरनाथ मंदिर के पास मौजा देवखरी में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये दुलारी देवी यादव द्वारा अनधिकृत प्लाटिंग की गयी है, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 का उल्लंघन है।
प्रासंगिक अनधिकृत प्लाटिंग के सम्बन्ध में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा वाद सं0- 42 दिनांक 04 फरवरी 2021 को संस्थित कर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 व 28 के अर्न्तगत क्रमशः कारण बताओ तथा अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की नोटिस निर्गत की गयी है तथा विपक्षी उपर्युक्त को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के अर्न्तगत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। उक्त पारित ध्वस्तीकरण आदेश का क्रियान्वयन आज थाना- कन्धरापुर की पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की उक्त कार्यवाही में सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सहित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं एवं अन्य स्टॉफ द्वारा प्रतिभाग किया गया।
उपर्युक्त के क्रम में जन साधारण को सूचित किया गया कि वनीकरण, पार्क क्रीड़ा, कृषि एवं निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और न ही उक्त क्षेत्र में भवन/भूखण्ड क्रय करें, अन्यथा इस प्रकार के अवैध निर्माणों को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुये सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त से होने वाली किसी भी क्षति/असुविधा के लिये निर्माणकर्ता/भूखण्ड क्रयकर्ता उत्तरदायी होंगे, उक्त हेतु आजमगढ़ विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। सभी बैंकर्स को भी सूचित किया कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से भवन/भूखण्ड के मानचित्र स्वीकृत होने पर ही ऋण प्रदान करें। अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।