गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त अखिलेश यादव  की अवैध सम्पत्ति कीमत ₹5,88,000 को 14(1) के तहत किया कुर्क

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आजमगढ़ : थाना-रौनापार में गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त अखिलेश यादव की अवैध सम्पत्ति (कीमत लगभग 5,88,000 रू0) को 14(1) के तहत कुर्क कराया गया।थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 357/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 बनाम अनिल यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव निवासी कुढही थाना महराजगंज, संजय यादव पुत्र उदयभान यादव निवासी कुढही थाना महराजगंज, अखिलेश यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव निवासी कुढही थाना महराजगंज, अमरनाथ यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी जजमनजोत थाना महराजगंज, रवि यादव पुत्र मुरारी यादव निवासी आराजी देवारा करखिया थाना रौनापार की विवेचना थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा सम्पादित की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव, निवासी कुढही, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ जो एक शातिर किस्म का अपराधी है, के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपनी पत्नी सुमन देवी के नाम से ग्राम कुढ़ही, तहसील सगड़ी में विद्या देवी पत्नी हरिशंकर, निवासी बैदोली, जनपद गोरखपुर, की जमीन क्रय किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 5,88,000/- रुपया निर्धारित किया गया है। विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अभियुक्त द्वारा उक्त अवैध रुप से क्रय की गयी भूमि को जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के समक्ष 14(1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त जमीन को कुर्क करने हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार हरैया संजय कुमार राय, थानाध्यक्ष रौनापार मय पुलिस टीम व प्र0नि0 महराजगंज मय पुलिस टीम की मौजूदगी में अभियुक्त अखिलेश यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित उक्त सम्पत्ति को 14(1) के तहत कुर्क कराया गया।

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