आजमगढ़ के थाना- देवगांव क्षेत्र में पिछले दिनों पल्लेदार की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण का स्थानीय पुलिस ने दावा किया है। हत्या की घटना में प्रयुक्त 01 चाकू के साथ अभियुक्त को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है।
बता दें कि 10 दिसंबर 2023 को वादी मुकदमा मोती लाल पुत्र जित्तन निवासी परसौली दुलारगंज थाना बरदह ने थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 09 दिसंबर को अज्ञात बदमाश द्वारा वादी मुकदमा के भाई रवि सरोज पुत्र जित्तन राम को मारपीट कर घायल कर दिया गया था। जिसकी इलाज के दौरान सदर अस्पताल आजमगढ़ में मृत्यु हो गयी थी। इसके सम्बन्ध में थाना देवगांव पर धारा 304 आईपीसी पंजीकृत होकर दौरान विवेचना अपराध की गम्भीरता को देखते हुये धारा 304 आईपीसी से धारा 302 आईपीसी में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर तरमीम किया गया। 19 दिसंबर 2023 को मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त सिन्टू कहार पुत्र रामधारी कहार निवासी सोफीपुर थाना देवगांव का नाम प्रकाश में आया, जो फरार चल रहा था।
शनिवार को निरीक्षक रुद्रभान पाण्डेय मय एसआई विनय कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सिन्टू कहार पुत्र रामधारी कहार निवासी सोफीपुर थाना देवगांव उम्र करीब 38 वर्ष को भीरा चौक के पास से समय करीब दस बजे दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह और (मृतक) रवि सरोज एक साथ लालगंज रेतवा चन्द्रभानपुर में गल्ला गोदाम पर पल्लेदारी करते थे तथा एक ही कमरे में रहते थे। घटना की रात्रि में आरोपी ने शराब के नशे में रवि सरोज से कमरे में सोने को लेकर विवाद किया। विवाद के दौरान आरोपी ने जान से मारने की नियत से रवि सरोज के सीने पर चाकू से कई बार प्रहार किया था जिससे वह घायल हो गया था और उसे कमरे के सामने रोड के किनारे छोड़कर भाग गया था। अभियुक्त सिन्टू की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक चाकू रेतवाचन्द्रभानपुर सैफू के खेत से बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4 बटे 25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।
देवगांव कोतवाली क्षेत्र के भीरा चौक के पास से पुलिस ने की कार्रवाई
पल्लेदार की हत्या के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद
लालगंज रेतवा चंद्रभानपुर में एक गोदाम में एक साथ करते थे काम, कमरे में हुआ था विवाद