लाठी डंडे से मारपीट की घटना में एक की मौत के मामले में 4 आरोपियों को प्रत्येक को 10 वर्ष की सजा, आर्थिक दंड भी लगाया

Blog
Spread the love

गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर आठ आठ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि वादी मुकदमा को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार दीदारगंज थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव में लालबहादुर अपना घर बनवा रहे थे।बारजा निकालने के विवाद में 10 फरवरी 2016 की अपराह्न 3:30 बजे पड़ोस के रामदास, भीष्म राजभर, रविंद्र राजभर तथा उनके एक रिश्तेदार अशोक निवासी भरेठी थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर ने लाल बहादुर को लाठी डंडा से बुरी तरह से मारापीटा। घायल लाल बहादुर का इलाज के दौरान 15 फरवरी 2016 को शहर के एक निजी नर्सिंग होम में निधन हो गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी चारों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा शिवाश्रय राय ने वादी मुकदमा चंद्रेश राजभर समेत कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में ने आरोपी भीष्म राजभर रामदास राजभर रविंद्र राजभर तथा अशोक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को आठ आठ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *