








भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा आम चुनाव को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव संपन्न कराने और आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए वचनबद्ध है। इस संदर्भ में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने शनिवार को कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी,शौचालय, रैंप इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। 85 वर्ष से अधिक आयु व चलाने फिरने में जो मतदाता सक्षम नहीं हैं वह घर से ही मतदान कर सकते हैं। 85 वर्ष से अधिक आयु व चलाने फिरने में अक्षम मतदाताओं से घर से ही मतदान करने के लिए बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फार्म 12 डी भरवाए जाएंगे, जिसके बाद एआरओ को फॉर्म भेजा जाएगा। वहीं एक अप्रैल 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा भी इस बार अपना नाम मतदाता सूची में डलवा सकते हैं। चार अप्रैल तक पूरक मतदाता सूची जारी होनी है।
चलने फिरने में अक्षम व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से दे सकते हैं वोट
एक अप्रैल 2024 को 18 वर्ष के होने पर भी हो सकते हैं वोटर
भारतीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की एडीएम प्रशासन ने दी जानकारी