बलात्कार करने के बाद फोटो वायरल कर देने के बाद पीड़िता के आत्महत्या कर लेने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों पर को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को पांच लाख तीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की इस राशि में से पांच लाख रुपए पीड़िता की मां को प्रतिकर के रूप में देना होगा। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक रमेश चंद्र ने सोमवर को सुनाया।अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता रानी की सराय थाना क्षेत्र में स्थित बेलाइसा स्थित कॉलेज से कॉलेज 7 अप्रैल 2022 को कॉलेज से घर आ रही थी। तभी आरोपी सूर्यभान यादव पुत्र रामकेश यादव ,विवेक गोद उर्फ खलिहर पुत्र सिंहासन गौड़ निवासी पल्हनी थाना सिधारी पीड़िता को बहला फुसला कर ले गए और उसके साथ दुराचार किया। दुराचार करने के बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस कारण लोक लाज के भय से पीड़िता ने उसी दिन ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दे। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूर्यभान यादव तथा विवेक गौड़ उर्फ खलिहर को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को पांच लाख तीस हजार रुपए अर्थदंड सजा सुनाई।