पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपए का लगाया आर्थिक दण्ड

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आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्र में पत्नी की गला रेत कर हत्या किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छ रामानंद ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के निवासी डॉ अब्दुल रज्जाक की पुत्री तरन्नुम अपने पति मुजीबुर्रहमान के साथ सरायमीर कस्बे के पठान टोला मोहल्ले में रहती थी। पति-पत्नी के बीच मामूली से विवाद को लेकर मुजीबुर्रहमान पुत्र हाजी जहीरुलहक ने 20 अप्रैल 2016 की शाम चार बजे अपनी पत्नी तरन्नुम पर चाकू से बुरी तरह से हमला करके उसकी गर्दन रेत दी। जिससे मौके पर ही तरन्नुम की मौत हो गई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति के विरुद्ध के चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद साबिर, मोहिउद्दीन, अजीजुर्रहमान, डॉक्टर एसके कुशवाहा, उप निरीक्षक बांके बहादुर सिंह तथा इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की गलियों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी मुजीबुर्रहमान को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। Ticker सरायमीर थाना के पठान टोला में महिला की हत्या का मामला कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने आरोपी पर ₹50 हजार का लगाया आर्थिक दण्ड

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