






आजमगढ़ के थाना सिधारी क्षेत्र के सर्फुद्दीनपुर से गुरुवार को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 16 मार्च 2024 को वादिनी मुकदमा उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी राजेश गुप्ता पुत्र सिद्धनाथ गुप्ता साकिन सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी द्वारा विगत दस वर्षो से शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया, गर्भपात कराया गया एवं शादी करने हेतु कहने पर मारपीट कर भगा दिया एवं गाली गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके सम्बन्ध में थाना सिधारी पर धारा 323/504/506/376/313 आईपीसी व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)वी SC/ST ACT बनाम राजेश गुप्ता पुत्र सिद्धनाथ गुप्ता निवासी सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ द्वारा सम्पादित किया। गुरुवार को एसआई सौरभ कुमार सिंह चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त राजेश गुप्ता पुत्र सिद्धनाथ गुप्ता निवासी सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी को उसके घर से समय दस बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।
सिधारी थाना के सर्फुद्दीनपुर से पुलिस ने की कार्रवाई
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी किया गया गिरफ्तार
शादी का झांसा देकर दस वर्षों तक दुष्कर्म समेत अन्य कई आरोप