एक वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में आरोपियों की पैरवी को लेकर हुई हत्या के महिला समेत 06 आरोपी गिरफ्तार

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थाना सिधारी क्षेत्र के भदुली अण्डरपास के पास से ग्राम बाग लखरांव में हुई हत्या के 06 आरोपी रविवार को गिरफ्तार किए गए। हत्या की घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व डंडा बरामद किया गया है।
बता दें कि दिनांक 21 मार्च 2024 को वादिनी मुकदमा किरन पत्नी पंकज कुमार निवासी बागलखरांव थाना सिधारी ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी निखिल भारती, गुड्डू भारती पुत्रगण जंगबहादुर, वंशबहादुर, जंगबहादुर पुत्रगण अलगू, सूरज पुत्र वंशबहादुर, व गुलाबी पत्नी जंगबहादुर निवासीगण बागलखराव, थाना-सिधारी द्वारा वादिनी के पति पंकज कुमार पुत्र स्वर्गीय विजय चन्द प्रसाद निवासी बागलखरांव उम्र करीब 42 वर्ष को लाठी, डण्डा, लोहे की राड व फावड़ा से मार पीट कर हत्या कर दी गयी। बीच बचाव करने पर वादिनी को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गयी। इसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर धारा 147/148/149/302/504/506 आईपीसी बनाम 06 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना योगेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक सिधारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में नामित सूरज पुत्र वंशबहादुर के स्थान पर अभियुक्त संदीप पुत्र वंशबहादुर निवासी बागलखरांव की संलिप्तता मुकदमा उक्त की घटना में पायी गयी। रविवार को योगेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक सिधारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त निखिल भारती, गुड्डू भारती उर्फ कैलास कुमार पुत्रगण जंगबहादुर, वंशबहादुर पुत्र अलगू, जंगबहादुर पुत्र अलगू, संदीप पुत्र वंशबहादुर व 01 अभियुक्ता गुलाबी पत्नी जंगबहादुर निवासीगण ग्राम बागलखरांव थाना सिधारी को भदुली अण्डरपास के पास से समय नौ बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना स्थल से थोड़ी दूर स्थित करकट में से अभियुक्त निखिल द्वारा घटना में प्रयोग किये गये एक कुल्हाड़ी व अभियुक्त जंगबहादुर द्वारा घटना में प्रयोग किये गये एक लकड़ी का डण्डा बरामद कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त निखिल भारती पुत्र जंगबहादुर भारती ने बताया कि पिछले वर्ष 2023 में दिनांक 10 मार्च 2023 को मै अपने निजी काम से रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में अपना वर्चस्व बनाने के लिए हमारे ही गांव के विरेन्द्र उर्फ बिल्ला पुत्र रामधनी निवासी बागलखरांव थाना सिधारी द्वारा अपने अन्य 04 साथियों के साथ मिल कर हरबंशपुर में मुझे मारा पीटा एवं मेरा पैसा छीन लिया था तथा पुनः दिनांक 23 मई 2023 को हमारे गांव में बारात आयी थी। द्वार पूजा के समय पुनः विरेन्द्र उर्फ बिल्ला ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारने पीटने लगा। जिसमें बचाव करने आये मेरे भाई पुल्लू को भी मार पीट कर घायल कर दिये। जिसमें ईलाज के दौरान मेरे भाई पुल्लू की मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया। जिसमें विरेन्द्र उर्फ बिल्ला व उसके साथी जेल गये। जमानत पर बाहर आने के बाद मुकदमें में सुलह समझौता करने के लिये बार बार कहते थे। इसी मामले में दिनांक 21 मार्च 2024 को विरेन्द्र उर्फ बिल्ला की तरफ से उसके पट्टीदार पंकज कुमार पुत्र विजय मेरे पास सुलह समझौता की बात करने आया था और कहा कि पांच लाख रूपये ले लो और सुलह कर लो। नही तो मारे जाओगे। इसी बात पर गुस्से में आकर हम सभी ने मिलकर उसे मार पीट कर उसकी हत्या कर दिये।

सिधारी थाना के भदुली अण्डरपास के पास से हुई कार्रवाई

ग्राम बागलखरांव में हुई हत्या के 06 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

हत्या की घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व डंडा बरामद

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