जनपद में एक अप्रैल से 31 मई तक धारा 144 लागू, उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने दी जानकारी

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आजमगढ़ के उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया है कि 1 अप्रैल से 31 मई तक धारा 144 लागू किया गया है। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त प्रभावी आदर्श आचार संहिता का सभी राजनैतिक दलों व व्यक्तियों तथा जन-सामान्य द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रार्न्तगत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई व विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 1 अप्रैल से 31 मई तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।

जनपद में एक अप्रैल से 31 मई तक धारा 144 लागू

उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने दी जानकारी

आदेश के उल्लघंन पर विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत होगा दण्डनीय अपराध

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