पुलिस पार्टी पर कातिलाना हमले, एसपी ग्रामीण के घायल हो जाने के मुकदमे में कोर्ट ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास, तीन हजार रुपए अर्थ दंड की सुनाई सजा

Blog
Spread the love

पुलिस पार्टी पर कातिलाना हमले में एसपी ग्रामीण के घायल हो जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा तीन हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 सतीश चंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 जुलाई 2017 की रात लगभग सवा ग्यारह बजे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय साहनी को वायरलेस के जरिए सूचना मिली कि सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली में दो बदमाशो एक व्यक्ति को घायल कर उसके मोटरसाइकिल लूट ली हैं।तब पुलिस अधीक्षक ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को चेकिंग करने का निर्देश दिया और खुद क्षेत्र चेकिंग के लिए निकल पड़े। रात लगभग पौने दो बजे रोडवेज बाईपास पर बदमाशो से मुठभेड़ हो गई।बदमाशों की तरफ से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई।तभी दूसरी तरफ से एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह आ गए। बदमाशों ने एसपी ग्रामीण को लक्ष्य कर फायर कर दिया। इस हमले में एसपी ग्रामीण के हाथ में गोली लगी। पुलिस पुलिस ने घेराबंदी करते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम सागर उर्फ भीम पुत्र राजदेव निवासी उबारपुर थाना गंभीरपुर बताया।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा पांडेय ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर कोतवाली योगेंद्र बहादुर सिंह समेत कुल 16 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी भीम उर्फ सागर को सात वर्ष के कठोर कारावास तथा तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *