वाहन टच होने के विवाद में जानलेवा हमला करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, दूसरे पक्ष के नामजद 8 व 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ चक्का जाम, धमकी, गाली का मुकदमा

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बता दें कि दिनांक 13 सितंबर 2024 को वादी तरूण श्रीवास्तव उर्फ बब्लू पुत्र श्याम सुन्दर लाल श्रीवास्तव निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी थी। आरोप था कि जुनैदगंज चौराहे से अपने घर वापस आ रहे थे तभी आयुष अस्पताल लक्षिरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ के पास रोशन यादव S/O जिद्दू यादव निवासी हरिहरपुर थाना कन्धरापुर ने वाहन को वाहन मे टच होने के विवाद में रोक लिया तथा गाली गुप्ता देने लगे। तरुण के बड़े भाई अरूण श्रीवास्तव घर से जुनेदगंज स्थित अस्पताल जा रहे थे तभी रोशन यादव व उनके परिवार के बच्चन यादव, सौरभ यादव पुत्र बच्चन यादव, आशीष यादव पुत्र बच्चन यादव, रामायन यादव, सुमित यादव निवासीगण ग्राम हरिहरपुर थाना कन्धरापुर व 10 से 12 अज्ञात लोग अपने जुनेदगंज चौराहे स्थित मकान पर रोक लिया। अरूण श्रीवास्तव को गाली गुप्ता देते हुए मारने लगे जिसकी सूचना परिवार को दिलाई गई। तभी वरूण श्रीवास्तव, शुभम श्रीवास्तव, गरूण श्रीवास्तव वहां पहुच कर बीच बचाव करने लगे तभी अभियुक्तगण जो पहले से हाकी डन्डा व असलहे से लैस थे। पीड़ित लोगो पर जान लेवा हमला कर दिए। तभी रोशन यादव, सुमित यादव अपने हाथ मे लिए असलहे से हत्या करने की नियत से फायर कर दिए। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 507/24 धारा 115(2), 352, 109, 3(5) बीएनएस थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया। उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रोशन यादव पुत्र हरिकेश यादव उर्फ जिन्दु यादव उम्र 24 वर्ष, सुमित यादव पुत्र राजेश यादव उम्र 30 वर्ष तथा अरविन्द यादव पुत्र रामबचन यादव उम्र 30 वर्ष निवासीगण ग्राम हरिहरपुर थाना कंधरापुर को हाफिजपुर हाइडिल के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ थाना कोतवाली के इंस्पेक्टर रफी आलम की तहरीर पर चक्का जाम करने, गाली गलौज, धमकी देने के आरोप पर तरुण श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव, वरुण श्रीवास्तव, गरुण श्रीवास्तव पुत्रगण श्याम सुंदर लाल श्रीवास्तव, शुभम श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव पुत्रगण अरुण श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव पुत्र वरुण श्रीवास्तव, अश्विनी मिश्रा पुत्र संजय मिश्रा सभी निवासी बलरामपुर व 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 221, 132, 126(2), 351(2), 352, 191(2) बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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