
आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस में जानबूझकर पिकअप वाहन से टक्कर मारकर दो लोगों की जान लेने के मामले में पवई पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि रोडवेज बस के चालक, परिचालक और यात्रियों द्वारा कथित तौर पर उसे उल्टा-सीधा कहे जाने से वह नाराज हो गया था। गुस्से में उसने बस को जान से मारने की नीयत से पिकअप से टक्कर मार दी।
हादसा 28 अगस्त 2026 की रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 191 के पास हुआ था। पुलिस के अनुसार पिकअप वाहन संख्या UP61AT1222 के चालक ने रोडवेज बस संख्या UP78JT0316 में तेज गति और लापरवाही से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे के पिलर से जा टकराई। हादसे में रोडवेज बस चालक रजनीकान्त यादव और बस में सवार एक अज्ञात महिला की मौत हो गई थी, जबकि कई यात्री घायल हुए थे।
घटना के बाद थाना पवई में मु0अ0सं0 207/2026 के तहत धारा 281, 125A, 125B और 105 बीएनएस में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। विवेचना और पतारसी-सुरागरसी के दौरान पिकअप चालक संतोष राजभर पुत्र रामआशीष राजभर, निवासी करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर का नाम सामने आया।
घायल होने के बाद गाजीपुर चला गया था आरोपी
पुलिस के मुताबिक हादसे में आरोपी संतोष राजभर भी घायल हुआ था। वह उपचार के लिए सीएचसी अहरौला पहुंचा, जहां से उसे जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। इसके बाद वह पुलिस कार्रवाई से बचने के उद्देश्य से गाजीपुर चला गया और वहां एक अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने लगा।
पुलिस ने उसकी तलाश जारी रखी। पतारसी-सुरागरसी के दौरान पुलिस को आरोपी के गाजीपुर में होने की जानकारी मिली। इसके बाद उसे बेहतर उपचार के लिए पीजीआई जहानागंज, आजमगढ़ रेफर कराकर भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान 1 सितंबर 2026 की शाम 7:45 बजे पुलिस ने उसे अभिरक्षा में ले लिया।
पूछताछ में बोला- गुस्से में बस को मार दी टक्कर
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना से पहले रोडवेज बस के चालक, परिचालक और यात्रियों द्वारा उसे कथित रूप से उल्टा-सीधा कहा गया था। इससे वह काफी नाराज हो गया। इसी गुस्से में उसने पिलर संख्या 191 के पास रोडवेज बस को जान से मारने की नीयत से पिकअप वाहन से जानबूझकर टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद बस और पिकअप दोनों अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में बस चालक रजनीकान्त यादव और एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए थे।
हत्या के प्रयास से लेकर गैंगस्टर एक्ट तक 10 मुकदमे
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संतोष राजभर का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 10 अभियोग पंजीकृत बताए गए हैं।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी का चालान न्यायालय भेजा जा रहा है।
गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक संतोष कुमार यादव, कांस्टेबल राबिन सिंह, कांस्टेबल शैलेन्द्र कुमार और कांस्टेबल पुष्कर सिंह शामिल रहे।
