डीएम के निर्देश पर स्थानों पर खाद की दुकानों का निरीक्षण, 5 दुकानों का लाइसेंस किया निलंबित

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आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने किसानों को बुधवार को आश्वासन दिया है कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी। किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और ना ही कानून व्यवस्था को हाथ में लें।
डीएम के निर्देश पर मेंहनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकान के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपए प्रति 50 किलो बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रूपए प्रति 45 किलो बोरी। खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। मेंहनगर क्षेत्र में खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा 05 खाद की दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया। इनमें गुप्ता उर्वरक केंद्र, लखराव पोखरा, किसान उर्वरक भंडार, मेंहनगर, सिंह उर्वरक केंद्र, मेंहनगर, राजपूत उर्वरक भंडार, मेंहनगर व मौर्या उर्वरक भंडार, करौती शामिल हैं।

जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी

डीएम ने खाद की पॉइंट ऑफ सेल मशीन से ही बिक्री करने का दिया निर्देश

मेंहनगर क्षेत्र में निरीक्षण में खामी मिलने पर पांच खाद की दुकानों का लाइसेंस किया निलंबित

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