सर्राफा कारोबारी पर फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार, पुलिस ने घटना के बाद शिकंजा कसा

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आजमगढ़: वादी पप्पू सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह, निवासी बिन्द्राबाजार, थाना गम्भीरपुर, द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि बिन्द्राबाजार स्थित उनकी सर्राफा दुकान पर अभियुक्तों फरदीन पुत्र फिरोज अहमद, निवासी दाउदपुर, थाना रानी की सराय, और हेसाम पुत्र रफीक, निवासी सिरसाल, थाना रानी की सराय, द्वारा दुकान से सामान मांगने पर मना किए जाने के कारण जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया गया, जिससे वादी गोली लगने से घायल हो गया। धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया। तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना गम्भीरपुर बसन्त लाल द्वारा उक्त अभियुक्त के कब्जे से एक देशी पिस्टल 32 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस तथा मोटरसाइकिल गिरफ्तार किया गया था, इस संबंध में थाना गम्भीरपुर पर धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष गम्भीरपुर की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 16.12.2025 को गैंग चार्ट का अनुमोदन किया गया। तदनुसार दिनांक 01.01.2026 को थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)(I)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया। ग्राम राजीपुर रजमों से गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त फरदीन पुत्र फिरोज अहमद को गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

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