बता दें कि 31 जुलाई 2021 को वादी मुकदमा शैलेन्द्र शर्मा पुत्र सत्यदेव शर्मा निवासी राजाजीपुरम थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ ने थाना अहरौला पर शिकायत की थी कि कुछ अज्ञात चोरो ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य के दौरान यूपीडा की साइट से 12 कुन्टल सरिया चोरी कर लिया है। थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 113/2021 धारा 379 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना के दौरान अभियुक्त ओम प्रकाश पुत्र श्याम लाल निवासी निजामपुर थाना अहरौला का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के बाद गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया। तीन फरवरी शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-11 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ओम प्रकाश पुत्र श्याम लाल निवासी निजामपुर थाना अहरौला को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
अहरौला क्षेत्र में यूपीडा की चोरी करने का मामला
आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
लगाया 05 हजार रुपये का जुर्माना