पुलिस को गोली लगने की भ्रामक सूचना देना पड़ा भारी, झूठ के ड्रामा की पोल खोल कर पुलिस ने किया गिरफ्तार

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वादी मुकदमा श्रीकान्त यादव पुत्र हनुमान यादव निवासी खानपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था कि 24 जनवरी को सुबह साढ़े 6 बजे मेरा छोटा भाई अरविन्द यादव घर से ठेला लेकर खानपुर बगीचे में आम की लकड़ी लेने के लिए गया हुआ था। जमीनी रंजीश के कारण रजनीकान्त, रामाश्रय, रमेश, नीरज निवासीगण खानपुर थाना सरायमीर बगीचे में मेरे भाई को दौड़ा लिये तथा कट्टे से गोली मार दिया। जिससे मेरे भाई के बाँऐ पैर में गोली लगी। उपरोक्त लोग धमकी देते हुऐ मौके से भाग गए। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई।

विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट, डाक्टर का बयान, तथा अन्य गवाहों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में पाया गया कि वादी मुकदमा व उसके भाई अरविन्द यादव द्वारा एक योजना के तहत मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुकदमा लिखवाया गया था। जिस पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 307 आईपीसी का विलोप करते हुये पुलिस ने धारा 195 आईपीसी की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 195,506, 34 आईपीसी राज्य द्वारा वरिष्ठ उपनिरीक्षक योगेन्द्र कुमार बनाम श्रीकान्त यादव और अरविन्द यादव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया।
बुधवार को वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वादी अभियुक्त अरविन्द यादव को उसके घर ग्राम खानपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।

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