हत्या कर कुएं में फेंकने के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

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हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई ।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा भोरिक यादव निवासी परशुरामपुर थाना महराजगंज के भाई राजकुमार की बकाया रुपए की वसूली को लेकर 10अगस्त 2006 को हत्या कर के लाश कुएं में फेंक दी गई। मृतक के भाई भौरिक यादव की तहरीर पर सुरेश चौरसिया पुत्र बरसाती निवासी जमीलपुर थाना महाराजगंज, बाल कुरेशी पुत्र उस्मान कुरैशी निवासी जुड़ा खुर्द थाना महाराजगंज तथा जब्बार पुत्र इलियास निवासी जुड़ा खुर्द थाना महाराजगंज के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। इस संबंध में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट में न्यायालय में प्रस्तुत किया। दौरान मुकदमा आरोपी जब्बार की मृत्यु हो गई।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुरेश चौरसिया तथा बाल कुरैशी को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

महराजगंज थाना के परशुरामपुर निवासी व्यक्ति की हत्या का मामला

कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

प्रत्येक आरोपी को ₹20-₹20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई

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