रंगदारी वसूलने वाला डी-92 गैंग का गैंग लीडर रफीक पुलिस मुठभेड़ में घायल व इसका साथी गिरफ्तार, अवैध असलहा, कारतूस, रंगदारी के रूपये व 01 बलेनो कार बरामद

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बता दें कि दिनांक 19.06.2024 को वादी मुकदमा सागर सेनी पुत्र मुन्ना सेनी निवासी ग्राम लहुआ खुर्द पल्हना थाना देवगांव जनपद आजमगढ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दिया। दिनांक 05/6/2024 को समय करीब रात में 08.30 वादी मुकदमा अपनी भाभी के साथ नानी के घर देवापार जा रहा था। ग्राम धौरहरा के पास अचानक से एक बाइक पर सवार दो लोग सुहेल खान पुत्र मो0साफत खानं निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी मुकदमा की बाइक को रोककर 9500 रूपये नकद व 34000 रूपये आनलाइन गुगल पे कुल 43,500 रूपये ले लिया गया। गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हुए वीडियो बनाकर रंगदारी वसूली गयी। इसके सम्बन्ध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0स0 283/2024 धारा 323/504/506/386 भादवि बनाम सुहेल खान पुत्र साफत खान निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना व0उ0नि0देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में दिनांक-20/06/2024 को थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि दिनांक 05.06.2024 को एक महिला के साथ दो व्यक्तियो ने उसका वीडियो बनाकर जान माल की धमकी देकर रंगदारी वसूले थे वह दोनो व्यक्ति इस समय बनकट की तरफ से बलेनो कार से जीयनपुर के तरफ आ रहे। इस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष मय हमराह केशवपुर जंगल के पास दोनो तरफ छिपकर उनके आने का इन्तजार करने लगे। थोडी देर के बाद एक बलेनो कार आती हुई दिखाई दी जिसे रुकने का इशारा किया गया, जिस पर वह तेजी से केशवपुर जंगल मे जाने वाले खडंजे के रास्ते की तरफ तेजी से गाडी मोड़कर भागने लगे की कुछ दूर जाकर उनकी गाडी रूक गयी गाड़ी से दो व्यक्ति जल्दी से दरवाजा खोलकर उतरे जिसमे से एक व्यक्ति ने तेज आवाज मे कहा कि पुलिस वाले है गोली मार दो जिस पर ड्राईवर सीट से उतरे व्यक्ति ने पुलिस वालो को लक्ष्य करके जान मरने की नियत से फायर करते हुये भागने लगा कि थानाध्यक्ष समस्त पुलिस बल के साथ जिला कन्ट्रोल रुम व उच्चाधिकारीगण को घटना से अवगत कराते हुये अपराधियो का पीछा करने लगे कि भाग रहे अपराधी लगभग 50 मीटर आगे जाकर एक व्यक्ति तेज आवाज मे बोला की रफीक इन पुलिस वालो को  जान से मार दो नही तो हम लोग पकड़े जायेगे दुसरे व्यक्ति वही रूककर पुलिस वालो को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से फायर किया,  पुलिस बल द्वारा बदमाशों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गयी, लेकिन बदमाश द्वारा पुनः फायरिंग की गयी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, उपचार हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया ।
घायल बदमाश की पहचान रफीक पुत्र यूनुस* निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 38 वर्ष तथा गिरफ्तार दुसरे अभियुक्त की पहचान कौसेर अहमद पुत्र इसिमदार शेख निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष के रूप में हुई है। दोनो अभियुक्तों को समय 21.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा, एक  जिन्दा व एक  खोखा कारतूस .315 बोर, रंगदारी के 04 हजार रूपये, 01 बलेनो कार व मोबाइल बरामद किया गया है।गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 287/2024 धारा 34/307 भादवि व 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 05.06.2024 को हम दोनो लोगो ने मिलकर ग्राम धौरहरा के पास एक अंजान महिला व पुरूष का वीडियो बनाकर उसके साथ मारपीट कर गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देकर रंगदारी वसूले थे जो पैसा हम लोगो के पास से बरामद हुआ है यह उसी वसूली का शेष बचा हुआ पैसा था बाकी पैसा हम लोगो ने बकरीद त्यौहार मे  खर्च कर दिया है। अपराधिक इतिहास-अभियुक्त रफीक पुत्र यूनुस निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़*

1. मु0अ0स0 171/2014 धारा 8/20 NDPS ACT  थाना जीयनपुर आजमगढ़


2.मु0अ0स0 340/2018 धारा 323/364 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़
3.मु0अ0स0 259/2019 धारा 41/411/414 भादवि थाना कोलवाली आजमगढ़
4.मु0अ0स0 402/2020 धारा 308/323/325/342/386/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़
5.मु0अ0स0 108/2021 धारा 323/386/504 भादवि जीयनपुर आजमगढ़

6. मु0अ0स0 109/2021 धारा 3/25  A ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़

7. मु0अ0स0 186/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़


8.मु0अ0स0 607/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
9.मु0अ0स0 348/2022 धारा 406/419/420/504/506 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़
10.मु0अ0स0 280/2023 धारा 3/7/25  A ACT  थाना बिलरियागंज आजमगढ़
11.मु0अ0स0 283/2024 धारा 323/504/506/386 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

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