जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में छापामारी में अनियमितताएं मिलने पर दो कीटनाशी विक्रेताओं की दुकान का लाइसेंस किया गया निलंबित

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जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देशों के क्रम में बुधवार को जिला कृषि अधिकारी डॉ0 गगन दीप सिंह द्वारा जनपद के अंतर्गत विकासखंड पल्हनी क्षेत्र में कार्यरत कीटनाशी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया गया। विकासखंड पल्हनी क्षेत्र में दो कीटनाशक विक्रेताओं का लाइसेंस स्टॉक रजिस्टर एवं विक्रय रजिस्टर पूर्ण नहीं करने, कीटनाशकों के बिक्री दर की सूची दुकान पर प्रदर्शित नहीं करने तथा किसानों को बिक्री रसीद/कैश मेंमो उपलब्ध नहीं कराने के जुर्म में कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अनुसार कीटनाशी विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया गया। डॉल्फिन एग्रो सीड्स, बवाली मोड़ व दानिश एग्रो सीड्स, नरौली का लाइसेंस निलंबित हुआ। निरीक्षण के दौरान सभी कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया की कीटनाशी प्रतिष्ठान की चौहद्दी के अंदर ही कीटनाशी रसायनों का क्रय तथा विक्रय सुनिश्चित करना अनिवार्य है। कीटनाशी प्रतिष्ठान के अंदर किसी भी खाद्य पदार्थ को भंडार नहीं किया जाएगा। कीटनाशी विक्रेता केवल उन्हीं निर्माता कंपनियों के रसायनों की बिक्री करेंगे जिन कंपनियों से अथॉरिटी प्राप्त कर अपने कीटनाशी लाइसेंस पर दर्ज करवाया हुआ है। समस्त कीटनाशी विक्रेता को अपने प्रतिष्ठान पर स्टॉक रजिस्टर एवं विक्रय रजिस्टर प्रतिदिन अद्यतन/अपडेट करना अनिवार्य है। समस्त कीटनाशी विक्रेता को कीटनाशक बिक्री करते समय कैश मेमो/बिक्री रसीद अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कीटनाशक विक्रेता को अपने प्रतिष्ठान पर साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य है तथा साइन बोर्ड पर प्रोपराइटर का नाम एवं मोबाइल नंबर अवश्य होना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन नहीं करने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए कीटनाशी विक्रेता पूर्णत: जिम्मेदार होगा।

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