दहेज हत्या में पति, सास-ससुर और देवर को 10-10 साल की सजा, प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में ननद दोषमुक्त

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आजमगढ़। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पति, सास, ससुर और देवर को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित ननद को दोषमुक्त कर दिया गया। अदालत का यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कंधरापुर थाना क्षेत्र के दूधनारा गांव निवासी राहुल राय की बहन पूजा राय उर्फ सोनी की शादी पांच मई 2018 को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हरिश्चंद्रपुर निवासी सचिन राय के साथ हुई थी। शादी में वधू पक्ष की ओर से सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया गया था। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में कार की मांग को लेकर पूजा राय का उत्पीड़न करने लगे।
आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर तीन जनवरी 2020 को पूजा राय को उसके ससुराल में जला दिया गया। गंभीर रूप से झुलसी पूजा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसी दिन शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद राहुल राय की तहरीर पर गंभीरपुर थाने में पति सचिन राय, सास मंजू देवी, ससुर राम दरश राय, ननद पूजा राय और देवर सुदीप उर्फ धीरज राय के खिलाफ दहेज हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद पति और ननद को छोड़कर शेष तीन आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
बाद में वादी मुकदमा की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर अदालत ने पति सचिन राय और ननद पूजा राय को भी विचारण के लिए तलब कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय, पूर्व डीजीसी दशरथ यादव और आकाश राय ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने पति सचिन राय, सास मंजू देवी, ससुर राम दरश राय और देवर सुदीप उर्फ धीरज राय को दोषी ठहराया। चारों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर ननद पूजा राय को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

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