फर्जी दस्तावेजों से शस्त्र लाइसेंस लेने के आरोप में तीन लाइसेंस निलंबित, DM के आदेश पर निजामाबाद के दो व्यक्तियों के लाइसेंस निलंबित, संबंधित असलहे पुलिस अभिरक्षा में रखने के निर्देश

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आजमगढ़। फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोपों में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर तीन शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। संबंधित शस्त्रों को पुलिस अभिरक्षा में रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई निजामाबाद थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में की गई है। आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने आपस में षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उनका इस्तेमाल शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने समेत अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के लिए किया। मामले की गंभीरता और लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने 16 अक्टूबर 2026 को लाइसेंस निलंबन के आदेश जारी किए।
निलंबित लाइसेंसों में मिर्जा अयाज बेग पुत्र स्वर्गीय मिनहाज, निवासी मिर्जापुर, थाना निजामाबाद के नाम पर जारी .32 बोर पिस्टल और .315 बोर राइफल के लाइसेंस शामिल हैं। इसके अलावा इसी गांव के निवासी मो. इबराक खान पुत्र इमदाद खान, वर्तमान पता पाटलिपुत्र, थाना ओशिवारा, मुंबई के नाम पर जारी .32 बोर रिवाल्वर का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है।

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