जहरीली शराब मामले में रमाकांत यादव की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकली शराब मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसे ट्रायल कोर्ट ने एक मामले में दोषी भी ठहराया है। इस फैसले के विरुद्ध अपील खारिज हो चुकी है और इसके बाद पुनरीक्षण याचिका विचाराधीन है। ऐसे में जमानत अर्जी पर विचार करने का कोई आधार नहीं बन रहा है। बता दें कि अहरौला क्षेत्र में फरवरी 2022 में एक सरकारी दुकान पर बेची गई जहरीली शराब से नौ लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने रमाकांत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 11 दिसंबर 2024 को विधायक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 30 जुलाई 2022 से जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव की इस मामले में पहली जमानत अर्जी 28 फरवरी 2023 को खारिज हो गई थी। इसके बाद यह दूसरी जमानत अर्जित दाखिल की गई थी।

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