





बता दें कि 17 मार्च को आवेदिका अंजनी पाण्डेय पत्नी सुनील पाण्डेय निवासी ग्राम भोगइचा थाना अहरौला द्वारा आरोप लगाया गया कि 16 मार्च को उसके पति सुनील पाण्डेय घर से बाजार सामान लेने गये थे। रास्ते में जाते समय जब रामसकल पाण्डेय के दरवाजे के पास पहुंचे तो उनकी साइकिल की चैन उतर गई थी। जिसे चढ़ा रहे थे तभी रामसकल व रामदरश पुत्रगण स्व राजाराम, रवि पाण्डेय, विशाल पाण्डेय, श्रवण पाण्डेय पुत्रगण रामसकल पाण्डेय व प्रियंका पुत्री रामशकल पाण्डेय व रामशकल की पत्नी व रामदरश की पत्नी कमलावती निवासीगण भोगईचा आये और उसके पति को पकड़ कर घर के अन्दर ले गये। मारा पीटा व कोई जहरीला पदार्थ खिला दिये जिससे उसके पति के मुंह से झाग आ रहा था व नाक से खून आ रहा था। जिन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो डाक्टर ने पति सुनील कुमार पाण्डेय उम्र 36 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। धारा 103(1)/3(5) बीएनएस बनाम रामसकल, रामदरश पुत्रगण स्व राजाराम, रवि पाण्डेय, विशाल पाण्डेय, श्रवण पाण्डेय पुत्रगण रामसकल पाण्डेय, प्रियंका पुत्री रामशकल पाण्डेय व रामशकल की पत्नी और कमलावती पत्नी रामदरश पाण्डेय निवासीगण भोगईचा थाना अहरौला के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों रामसकल पाण्डेय पुत्र स्व राजाराम पाण्डेय 55 वर्ष, रामदरश पाण्डेय पुत्र स्व राजाराम पाण्डेय 59 वर्ष, रवि पाण्डेय उर्फ टीटी पुत्र रामसकल पाण्डेय 26 वर्ष, विशाल पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय 20 वर्ष, प्रियंका पुत्री रामशकल पाण्डेय 22 वर्ष, मंजू देवी पत्नी रामसकल 50 वर्ष और कमला देवी पत्नी रामदरश पाण्डेय 55 वर्ष को रेड़हा मंदिर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।