विधायक रमाकांत यादव की कोर्ट में हुई पेशी, फतेहगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा में लाया गया आजमगढ़, एमपी एमएलए कोर्ट में थी तारीख

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आजमगढ़ : फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को महामारी अधिनियम के तीन मुकदमे में कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार को फतेहगढ़ जेल से न्यायालय में पेश किया गया।एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने रमाकांत यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया।इस मामले में रमाकांत यादव तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया ।रमाकांत यादव के अधिवक्ता रविंद्र नाथ यादव ने बताया कि कोविड-19 की पहले लहर में 2020 में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था।
उस समय रमाकांत यादव के ऊपर राशन वितरण का आरोप लगाया गया तथा उनके दिए गए बयान के आधार पर सिधारी थाने की पुलिस ने तीन मुकदमा दर्ज कर लिया। इन मुकदमों में चार्जशीट आने पर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रमाकांत यादव को फतेहगढ़ जेल से तलब किया था। लगातार तीन तारीखों तक जब पुलिस ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की।जब अदालत ने कड़ा रुख अपनाया तब गुरुवार को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच रमाकांत यादव को कोर्ट में ले आई ।अदालत ने महामारी अधिनियम के तीनों मुकदमे में उनका प्रथम रिमांड बनाया। रमाकांत की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी भी मंजूर कर ली। इस अदालत में रमाकांत यादव के खिलाफ पूर्व में छह मुकदमों का निस्तारण हो चुका है। जिनमें तीन मुकदमों में उन्हें सजा हुई है और तीन मुकदमों में दोष मुक्त कर दिया गया है।इन मुकदमों के अलावा रमाकांत यादव पर एमपी एमएलए स्पेशल सत्र न्यायालय में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के तीन मुकदमे तथा वर्ष 1998 में फरवरी महीने में लोकसभा चुनाव के दौरान अंबारी चौक पर अंधाधुंध फायरिंग किए जाने के मुकदमे में भी गुरुवार को पेशी हुई। रमाकांत यादव की आजमगढ़ आने की खबर सुनते ही सैकड़ो समर्थक न्यायालय पहुंच गए थे। सी ओ सिटी शुभम् तोडी के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स सुरक्षा में तैनात रहे इतिहास के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी रही।

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