
आजमगढ़ : वादिनी मुकदमा थाना मेंहनाजपुर ने तहरीर दिया था कि विपक्षी विकास यादव पुत्र रविन्द्र यादव ग्राम उचियाँ रसुलपुर थाना तरवां द्वारा वर्ष 2022 से वादिनी को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक सम्बध बनाता रहा। जब पीड़िता को 19 अगस्त 2025 को पता चला कि विकास यादव दूसरी शादी कर लिया तो इसका विरोध किया। विकास ने पीड़िता को बहाने से मोटर साइकिल पर बैठा कर सून-सान जगह ले गया। जहाँ उसे मारने-पीटने लगा। पीड़िता चिल्लाने लगी तो बहुत से राहागीर इकठ्ठा हो गये। विकास पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। धारा- 69,115(2),351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम विकास यादव पुत्र रविन्द्र यादव पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर तरमीम धारा 65(1),115(2),351(3) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट किया गया है। व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार और कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विकास यादव पुत्र रविन्द्र यादव ग्राम उचियाँ रसुलपुर थाना तरवां को तियरा मोड के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया।