पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन में थाना देवगांव द्वारा लूट व गोवध के कुल 18 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।बता दें कि 15 अगस्त 2023 में देवगांव थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय थाना देवगांव ने प्रतिबन्धित पशु की हत्या कर मांस की तस्करी करने तथा पशु की हत्या का वीडियो वायरल करने वाले देवगांव थाना के बसही अकबालपुर निवासी अभियुक्तगण रियाजुद्दीन पुत्र फिरोज व बब्लू पुत्र शहाबुद्दीन उर्फ जुम्मन के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम तथा आईटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया।विवेचना के दौरान बसही अकबालपुर गांव के अभियुक्तों कामरान पुत्र गयासुद्दीन, औबेद पुत्र वकील अहमद, अयाज आजमी उर्फ अजबल पुत्र निजामुद्दीन उर्फ मटरू, सलाम पुत्र फिरोज अहमद, वाहिद पुत्र सगीर, फरजाना पत्नी रियाजुद्दीन का नाम प्रकाश में आया। जिन्हे पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी द्वारा गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया। जिसके क्रम में थाना देवगांव द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए अभियुक्तो के विरुद्ध थाना स्थानीय पर धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध रूद्रभान पाण्डेय थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।
एसपी के निर्देश पर देवगांव थाना में एक महिला समेत आठ अपराधियों पर कार्रवाई
पूर्व में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम व आईटी एक्ट का मुकदमा था दर्ज
डीएम के अनुमोदित गैंगचार्ट पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया मुकदमा