आजमगढ़ के तरवां क्षेत्र के अंतर्गत खाद के दुकानदारों का जिला कृषि अधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
जनपद के तरवां क्षेत्र के खरिहानी व बेलहाडीह में खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा निम्नलिखित 07 खाद के दुकानदारों का लाइसेंस स्टॉक एवम बिक्री रजिस्टर अपूर्ण रखने, पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने परंतु भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक नहीं पाए जाने पर एवं जबरदस्ती जिंक वितरण करने के कारण खाद के दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया गया। जिनकी दुकानों का लाइसेंस लंबित किया गया उनमें सतनाम उर्वरक बिक्री केंद्र, बेलहाडीह, एग्रो किसान सेवा केंद्र, बेलहाडीह, कृषक सेवा केंद्र, खरिहानी, जय किसान सेवा केंद्र, खरिहानी, जय मां वैष्णो फर्टिलाइजर स्टोर, खरिहानी, यादव खाद भंडार खरिहानी
तथा किसान उर्वक केंद्र, खरिहानी हैं।
बेलहाडीह व खरिहानी में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई
सात खाद की दुकानों का लाइसेंस किया गया निरस्त
जिला कृषि अधिकारी के निर्देश पर टीम ने की कई जगह चेकिंग