पंचायत के दौरान पिता पुत्र की हत्या के मामले में 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर लगा ₹20 हजार का जुर्माना

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बता दें दिनांक-20 मई 1998 को वादी मुकदमा रिंकू पाण्डेय पुत्र कृपाशंकर पाण्डेय निवासी चकिया सुल्तानपुर थाना पवई आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी राजकुमार पुत्र मन्तर, जगदम्बा पुत्र चन्द्रबली, कृपाशंकर पुत्र चन्द्रबली निवासी गोपालीपट्टी थाना अहरौला जनपद आजगमढ़ समेत 06 लोगों द्वारा पंचायत के दौरान असलहा के साथ वादी के बहन के ससुर व बहन के पति को गोली मारकर घायल कर दिये थे, इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। नामजद 06 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अहरौला पर मुकदमा अपराध संख्या 119 बटे 1998 धारा 147, 148, 149, 307, 149 आईपीसी व 3 बटे 4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में 03 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसके क्रम में शुक्रवार को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर- 07, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार पुत्र मन्तर, जगदम्बा पुत्र चन्द्रबली, कृपाशंकर पुत्र चन्द्रबलि निवासी गोपालीपट्टी थाना अहरौला जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अहरौला थाना क्षेत्र में पंचायत के दौरान पिता व पुत्र की हत्या का मामला

हत्या के 03 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास

प्रत्येक आरोपी पर लगा 20 हजार रूपये का जुर्माना

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