ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मुख्तार अंसारी के मुख्य शूटर श्याम बाबू पासी पुत्र सिद्धिनरायन उर्फ प्रसिद्ध नरायन निवासी बीरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बता दें कि 06 अगस्त 2013 को वादी मुकदमा श्रीमती प्रेमशीला पत्नी राम प्रसाद वर्मा ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी थी कि अज्ञात बदमाश द्वारा वादिनी मुकदमा के पति राम प्रसाद वर्मा से रंगदारी मांगा, परन्तु रंगदारी न देने पर जान मारने की नियत से फायर किया गया जिससे राम प्रसाद वर्मा गम्भीर रूप से घायल हो गये थे, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 272/2013 धारा 307/384/120बी भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में मुख्तार अंसारी के शूटर श्याम बाबू पासी पुत्र सिद्धिनरायन उर्फ प्रसिद्ध नरायन निवासी बीरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया था। जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है। जिसके क्रम में आज दिनांक- 08.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम बाबू पासी पुत्र सिद्धिनरायन उर्फ प्रसिद्ध नरायन निवासी बीरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जो जनपद बुलन्दशहर के जिला कारागार में निरूद्ध है। थाना तरवां के एराकला में सड़क निर्माण के दौरान मजदूर हत्या काण्ड में पूर्व में 06 सितम्बर 2022 को मुख्तार अंसारी के मुख्य शूटर श्याम बाबू पासी को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। मुख्तार अंसारी के शूटर श्याम बाबू पासी के विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, गैंगेस्टर, रंगदारी, आदि जघनन्य अपराधों में जनपद आजमगढ़ में कुल 25 अभियोग पंजीकृत है।