हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, तीनों पर 38-38 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया

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आजमगढ़। हत्या के एक मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 38-38 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर-1 अजय कुमार शाही ने सोमवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद जीशान, निवासी कुकड़ीपुर थाना पवई, की गांव के याहिया से पुरानी जमीनी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते 11 जून 2020 की शाम करीब 6 बजे याहिया, मोहम्मद पुत्र सुकुरुल्लाह और मोहम्मद होजैफा ने मिलकर वादी के भाई कासिम अहमद तथा वादी के चाचा अनीस व लतीफ पर चापड़, लाठी-डंडा और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल कासिम अहमद को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड एवं हरेंद्र सिंह ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी याहिया, मोहम्मद और मोहम्मद होजैफा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 38-38 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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