
आजमगढ़। सरायमीर थाना पुलिस ने युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने तथा अवैध धर्म परिवर्तन से संबंधित मुकदमे में वांछित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार 5 जून 2026 को थाना सरायमीर में प्राप्त तहरीर के आधार पर एक युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप में मुकदमा संख्या 146/2026 धारा 87 बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी के रूप में ओबैद अहमद पुत्र उजैर अहमद निवासी पूरा नूरम, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को नामजद किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं अन्य तथ्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 69 एवं 351(3) बीएनएस के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(1) की भी बढ़ोत्तरी की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 7 जून 2026 को उपनिरीक्षक नीरज गौड़ एवं उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी ओबैद अहमद को खण्डवारी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे समय करीब दो बजे हिरासत में लिया।
गिरफ्तार आरोपी ओबैद अहमद की उम्र लगभग 21 वर्ष बताई गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मामले की विवेचना जारी है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
