
आजमगढ़। निजामाबाद थाना पुलिस ने ट्रक खरीदने के नाम पर विश्वासघात कर वाहन की किस्त और टैक्स जमा न करने से लाखों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार थाना निजामाबाद क्षेत्र के आगापुर निवासी अच्छेलाल सोनकर ने अशोक लीलैंड ट्रेलर (22 चक्का) वाहन फाइनेंस कराकर खरीदा था, जिसकी मासिक किस्त 57,600 रुपये निर्धारित थी। आर्थिक परेशानी के चलते उन्होंने उक्त वाहन को भदोही जनपद के मालिकाना निवासी मोहम्मद हसरत खान को एक लिखित समझौते के तहत सौंप दिया था। समझौते के अनुसार वाहन का संचालन करते हुए सभी किस्तों, टैक्स एवं अन्य देयकों का भुगतान आरोपी को करना था तथा बाद में वाहन अपने नाम स्थानांतरित कराना था।
आरोप है कि 30 जनवरी 2025 को वाहन अपने कब्जे में लेने के बाद आरोपी ने न तो वाहन की किस्तें जमा कीं और न ही टैक्स का भुगतान किया। बाद में वित्तीय संस्था से नोटिस मिलने पर वाहन स्वामी ने आरोपी से संपर्क किया, लेकिन उसने भुगतान करने से इंकार कर दिया।
पीड़ित की तहरीर पर 2 जून 2026 को थाना निजामाबाद में धारा 316(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सेंटरवा तिराहा, निजामाबाद पर मौजूद है और वादी पर समझौते का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।
सूचना के आधार पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेश सिंह यादव एवं पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी मोहम्मद हसरत खान पुत्र मोहिउद्दीन खान निवासी मालिकाना, थाना कोतवाली भदोही, जनपद संत रविदास नगर को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुरेश सिंह यादव तथा कांस्टेबल अवधेश सिंह शामिल रहे।
