आजमगढ़: महिला पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, तमंचा समेत गिरफ्तार

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आजमगढ़, 18 जुलाई। पवई थाना क्षेत्र में महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ की गई नियंत्रित फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस ने एक अवैध .315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और ₹220 नकद बरामद किए हैं।
पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई 2026 को पवई कस्बे में एक महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी सुजीत मौर्य (33) निवासी कस्बा पवई, महिला को एकतरफा प्रेम करता था और लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। घटना वाली रात महिला के घर में चोरी-छिपे घुसकर उसने महिला की गर्दन पर लगातार दो वार और हाथ पर एक वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था।
इस मामले में थाना पवई पर मुकदमा संख्या 176/2026 धारा 109(1)/118(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान 17/18 जुलाई की रात पवई पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी खंडोरा अंडरपास के पास छिपा है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद वह दोबारा तमंचा लोड करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई भेजा गया।
पूछताछ में आरोपी ने महिला पर जानलेवा हमला करने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि घटना के बाद वह पुलिस से बचने के लिए आसपास के इलाके में छिपा हुआ था और मौका मिलते ही फरार होने की फिराक में था।
पुलिस ने बताया कि घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण कराया गया, वीडियोग्राफी कराई गई और सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमे के अलावा पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग और अवैध शस्त्र रखने के आरोप में मुकदमा संख्या 177/2026 धारा 109(1) बीएनएस तथा 3/25/27 आयुध अधिनियम के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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