उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ रेंज वैभव कृष्ण ने जानकारी दी है कि नए कानून बनने के बाद पहले दिन 1 जुलाई को आजमगढ़ में तीन मुकदमे नई धाराओं में दर्ज हुए हैं। जनपद आजमगढ़ में नये कानून के तहत कुल 03 मुकदमें दर्ज किये गये जिसमें जनपद आजमगढ़ के थाना बिलरियागंज में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में पिता के तहरीर पर आरोपी युवक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 मु0अ0सं0 242/24 धारा
112(2), 131, 87, 318(ए) 3(1)(द),3(1)ध, 3(2)(५) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। थाना रानी की सराय दिनांक 1 जुलाई 2024 को वादिनी मुकदमा सुनीता यादव पुत्री राधे श्याम यादव निवासी कोईलारी खुर्द थाना रानी की सराय ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षी रामअवतार यादव पुत्र स्वर्गीय बुद्धू यादव आदि चार नंबर द्वारा जमीनी विवाद को लेकर वादिनी मुकदमा को गाली गलौज मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या- 190/ 24 धारा 115(2), 352, 351(2), 324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 1 जुलाई 2024 को वादी मुकदमा पुष्कर जायसवाल पुत्र स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद निवासी चक्र सैतवाल थाना रानी की सराय आजमगढ़ में थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि बीती रात्रि 2:00 बजे
अज्ञात चोरों द्वारा वादी मुकदमा की दुकान जायसवाल आयरन स्टोर एंड वेडिंग मटेरियल की दुकान का ताला तोड़कर काउंटर में रखे 110000 रुपए चुरा ले गए। इसके संबंध में थाना रानी की सराय पर मुकदमा अपराध
संख्या 191/24 धारा 33(4) 305 (ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। जबकि जनपद मऊ में नये कानून के तहत कुल 01 मुकदमे दर्ज किये गये। दिनांक 1 जुलाई 2024 को वादी मुकदमा प्रदीप चौहान पुत्र मुसाफिर चौहान निवासी गोविन्दपुर टगुनिया थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा स्थानीय थाने पर शिकायत किया कि गैराज पर खड़ी मेरी मारूती कार को सामने से लापवाहीपूर्वक गाडी चलाते हुए चालक रऊफ पुत्र मु0 महमूद निवासी लखनऊ द्वारा टक्कर मारकर छतिग्रस्त कर दिया, इसके सम्बन्ध में थाना घोसी पर मुए0अ0स0 0171/2024 धारा 281, 324 बीएनएस पंजीकृत किया गया है। जनपद बलिया में नये कानून के तहत कुल 04 मुकदमे दर्ज किये गये। वहीं दूसरी तरफ 1 जुलाई 2024 को वादी मुकदमा संजोगी पत्नी रामनरेश चौहान नि0 रेखहा थाना रसड़ा जनपद बलिया ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि मेरी बहु निर्मला देवी पत्नी लललन चौहान तथा गाँव का त्रिलोकी पुत्र वकील मुझे गाली देते हुए लात मुक्के से मारे जिससे काफी चोटे आयी है, इसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 347/2024 समय 48.49 बजे धारा 115(2), 352, 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।