पंद्रह वर्षीया नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 11 वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया है।यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज राम नारायन ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार देवगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 दिसंबर 2019 की शाम सात बजे पीड़िता घर के बगल के खेत में धनिया व लहसुन की पत्ती लेने गई थी। तभी अभिषेक पुत्र पंचदेव पीड़िता को जबरदस्ती अरहर के खेत में उठा ले गया और उसके साथ दुराचार किया।इधर जब काफी देर तक पीड़िता घर पर नहीं पहुंची तब पीड़िता की मां और बहन उसे खोजने निकली तो थोड़ी दूर पर अरहर के खेत में पीड़िता अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी।होश में आने पर पीड़िता ने बताया कि अभिषेक ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभिषेक को 11 वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।