शादी का झांसा देकर तीन वर्ष तक दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ग्यारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा

Blog
Spread the love

आजमगढ़ में शादी का झांसा देकर तीन वर्ष तक दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ग्यारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला शनिवार को अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 यशवंत कुमार सरोज ने सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गांव की एक युवती ने आरोप लगाया कि शेषनाथ चौहान पुत्र अभिमन्यु निवासी सोनपार थाना मुबारकपुर ने शादी का झांसा देकर लगभग तीन साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब विवाह करने के लिए दबाव बनाया। तब 18 सितंबर 2019 की शाम चार बजे पीड़िता शेषनाथ के घर पहुंच गई वहां पर शेषनाथ ने पीड़िता के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और उसे गड्ढे में धकेल दिया। जिसे कई लोगों ने देखा। पीड़िता की तहरीर पर मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया तथा जांच करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शेषनाथ चौहान को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ग्यारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *