
आजमगढ़। अवैध शराब के परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आजमगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना देवगांव और मुबारकपुर में अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल किए गए दो वाहनों को जिला मजिस्ट्रेट ने आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया है।
दोनों मामलों में कुल 2041.2 लीटर अवैध शराब बरामद हुई थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है। जांच में सामने आया कि चंडीगढ़ में बिक्री के लिए अनुमन्य शराब को अवैध तरीके से आजमगढ़ के रास्ते मऊ ले जाया जा रहा था।
देवगांव में स्विफ्ट डिजायर से मिली चंडीगढ़ की शराब
देवगांव थाने में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमे में स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP 62 CJ 3387 से 240 शीशी अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी। इसकी कुल मात्रा 43.200 लीटर थी। शराब की बोतलों पर “For Sale in UT Chandigarh” अंकित था।
मामले में वाहन स्वामी सुनील यादव पुत्र मंगरु यादव के वाहन को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने 19 अगस्त 2026 को सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया।
पुलिस के अनुसार सुनील यादव के खिलाफ चंडीगढ़ से भारी मात्रा में अवैध शराब परिवहन के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था और उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई थी।
मुबारकपुर में पिकअप से बरामद हुई 1998 लीटर शराब
दूसरी कार्रवाई थाना मुबारकपुर क्षेत्र की है। यहां महिंद्रा बोलेरो मैक्सी पिकअप संख्या UP 45 T 7178 से 222 पेटी विण्डीज मजेदार ब्रांड की कुल 1,998 लीटर देशी शराब बरामद हुई थी।
जांच में पता चला कि शराब की निर्धारित बिक्री अवधि 5 अप्रैल 2024 को समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद शराब को अवैध तरीके से आजमगढ़ लाया जा रहा था। इस मामले में वाहन को भी जिला मजिस्ट्रेट ने सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया है।
वाहन स्वामी जितेंद्र कुमार पाण्डेय पुत्र राम विनोद पाण्डेय के विरुद्ध मुबारकपुर थाने में बिजली चोरी और भारी मात्रा में अवैध शराब के परिवहन से संबंधित अभियोग दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
पुलिस के मुताबिक दोनों वाहनों का आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत अधिहरण किया गया है। निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा नहीं होने पर वाहनों की बाजारू कीमत निर्धारित कर नियमानुसार उनकी नीलामी की जाएगी।
आजमगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है।
