लाइसेंसी बंदूक से मंदिर में हर्ष फायरिंग, आजमगढ़ DM ने रद्द किया शस्त्र लाइसेंस

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आजमगढ़: रानी की सराय थाना क्षेत्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दौरान मंदिर में पूजा के समय लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग करने के मामले में जिलाधिकारी आजमगढ़ ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में हर्ष फायरिंग की पुष्टि होने के बाद लाइसेंसधारी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
मामला ग्राम गाहूखोर गोबरही स्थित मंदिर का है। जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा के दौरान लाइसेंसी शस्त्र से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने वीडियो की जांच कर फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र रामझलक मिश्रा निवासी गाहूखोर गोबरही के रूप में की।
पुलिस के मुताबिक अरविन्द कुमार मिश्रा के नाम एसबीबीएल गन संख्या 18PGN-03621 और शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 दर्ज था। हर्ष फायरिंग के संबंध में थाना रानी की सराय में मु0अ0सं0 65/2021, धारा 286 भादवि और धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था।
मामले में पुलिस आख्या और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई। लाइसेंसधारी को नियमानुसार सुनवाई और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद जिलाधिकारी आजमगढ़ ने 19 अगस्त 2026 को शस्त्र लाइसेंस संख्या 160/02 निरस्त कर दिया।
पुलिस ने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग कर लोकशांति और लोकसुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

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