
बता दें कि वादी मुकदमा श्यामदुलारे चौहान उम्र 56 वर्ष पुत्र स्वo तिलकधारी निवासी सिकरौरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था। वादी के लड़के संदीप का विवाह पूनम देवी पुत्री धनीराम चौहान, ग्राम व पोस्ट-अमीरा, थाना- रानीपुर जनपद मऊ के साथ दिनांक 06 मार्च 2017 को हुआ था। वादी की बहू का अवैध सम्बन्ध किसी अन्य से चल रहा था। जिसके चलते वादी के पुत्र संदीप व बहू के बीच विवाद होता रहता था। जिसको लेकर वादी की बहू वादी के लड़के संदीप से बराबर मार झगड़ा व मार-पीट करती थी। वादी के लड़के संदीप की आकस्मिक मौत दिनांक 25 दिसंबर 2021 को हो गयी थी । उसकी मौत के बाद वादी की बहू पूनम जमीन जायदाद को लेकर ससुराल में झगडा करने लगी। जिससे पूनम के मायके पक्ष के पिता व भाई तथा भाभी रेखा पत्नी हरेन्द्र का सहयोग व साजिश, जायजाद हडपने के लिए की जा रही थी। पूनम व उसकी भाभी रेखा के मध्य हुई बात से स्पष्ट है कि पूनम व उसके पिता धन्नीराम व भाई हरेन्द्र तथा भाभी रेखा ये लोग साजिश करके प्रापर्टी को लेकर परिवार की हत्या कर प्रापर्टी हड़प कर पूनम की दूसरी शादी के लिए बात कर चुके थे। इसी साजिश के तहत दिनांक 27 जून 2023 को 08:30 बजे रात्रि को पूनम अपने बच्चे आरूष को स्वयं खाना खिलाकर लेकर अपने कमरे में चली गयी। कुछ देर बाद आरूष को उल्टी दस्त शुरू हो गयी। आनन-फानन में वादी व उसके दोनो पुत्र प्रदीप व दिलीप आरूष को लेकर तुरन्त अस्पताल में पहुँचे जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वादी ने बहू पूनम व उसके मायके वालों पर साजिश कर पोते आरूष की हत्या जहर देकर करने का आरोप लगाया तथा प्रापर्टी हड़पने की नियत से वादी व परिवार वालों को फँसाना चाहती थी। इसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 460/23 धारा 302 आईपीसी दिनांक 18 अगस्त 2023 को पंजीकृत कराया।
निरीक्षक अपराध रफी आलम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आई अभियुक्ता सरोज चौहान पुत्री श्याम दुलारे चौहान नि0 सिकरौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष को अभियुक्ता के घर ग्राम सिकरौरा से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।