गैर इरादतन हत्या के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास, ₹10 हजार आर्थिक दंड की मिली सजा

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आजमगढ़ में गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडेय ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी अशरफा देवी निवासी ग्राम लोहरा थाना अतरौलिया की उनके पट्टीदार मंगल निषाद से मकान और सहन के बंटवारा का विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर 21 जून 2002 की शाम 7:00 बजे जबअशरफा देवी अपने दरवाजे गाय बांध रही थी।तभी मंगल तथा उनके लड़के राजेंद्र व दो नाबालिक लड़कों ने अशरफा के पति बद्दल को लाठी डंडा से बुरी तरह से मारा पीट। बेहोश बद्दल को पहले अतरौलिया स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल जाते समय बद्दल की मृत्यु हो गई।मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौरान मुकदमा आरोपी मंगल की मृत्यु हो गई तथा दो नाबालिग आरोपियों को पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई ।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजेंद्र को 10 वर्ष की कठोर कारावास तथा दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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