
आजमगढ़। शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मुहम्मद हलीम उर्फ समीर (28) पुत्र महबूब अली निवासी सिसवनिया (भरवलिया), थाना कोतवाली महराजगंज, जनपद महराजगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे 18 अक्टूबर को सेंहदा के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नजदीक से गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, 16 अक्टूबर को थाना महराजगंज क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप है कि मुहम्मद हलीम उर्फ समीर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 249/2026 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 351(3) और 352 के तहत अभियोग पंजीकृत कर पुलिस ने विवेचना शुरू की थी। मुकदमे में वांछित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष जयप्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। टीम ने आरोपी को सेंहदा के पास से गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस की ओर से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष जयप्रकाश, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजय कुमार यादव, कांस्टेबल अश्वनी कुमार गुप्ता और कांस्टेबल दीपक जायसवाल शामिल रहे।
