कातिलाना हमले में अदालत ने दी तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा व प्रत्येक को 6 हजार रुपए का अर्थदंड

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कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में वादी मुकदमा दीनदयाल 22 मई 2015 की सुबह लगभग सात बजे घर के पीछे नीम के पेड़ के पास साफ सफाई कर रहा था।तभी पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर गांव के ही प्रसिद्ध नारायण, शिव प्रसाद, अभिषेक और उनके परिवार के दो नाबालिग़ लड़कों ने लाइसेंसी बंदूक और कट्टे आदि से लैस होकर दीनदयाल के दरवाजे पर चढ़ आए और गाली गलौज करने लगे। गाली देने से ऐतराज करने पर अभिषेक ने गोली चला दी जिससे दीनदयाल की लड़की दिव्या घायल होकर गिर पड़ी। इसके अलावा दीनदयाल के परिवार की कमला देवी और घनश्याम को भी चोट आई ।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी पांचों आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित किया।चार्जशीट में दो नाबालिग़ आरोपियों के नाम होने के कारण उनकी पत्रा अलग कर के किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता पियूष प्रियदर्शी त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभिषेक, शिव प्रसाद तथा प्रसिद्ध नारायण को दस दस वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को छह हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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