गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त की अवैध सम्पत्ति (₹28,90,000) को 14(1) के तहत कुर्क

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आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना में गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन की अवैध सम्पत्ति (28,90,000) को 14(1) के तहत कुर्क किया गया। 14 जनवरी 2024 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 बनाम मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन पुत्र स्व0 हफीजुल्लाह निवासी घुरीपुर थाना निजामाबाद, साहबे आलम पुत्र अबू खालिद निवासी मस्जिदिया थाना निजामाबाद, अबु खालिद पुत्र स्व0 हकीमुद्दीन निवासी मस्जिदिया थाना निजामाबाद, शबनम खातून पत्नी बबलू उर्फ मो0 शेख निवासी हुसेनाबाद थाना निजामाबाद की विवेचना मुझ थानाध्यक्ष गंभीरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन एक शातिर किस्म का गौ तस्कर है। इसके द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने नाम से दिनांक 16 मार्च 2022 को ग्राम धुरीपुर, तहसील निजामाबाद में इफ्तेखार अहमद पुत्र हफीजुल्लाह निवासी धुरीपुर थाना निजामाबाद की परती जमीन क्रय किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 28,90,000/- रुपया निर्धारित किया गया है। विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अभियुक्त द्वारा उक्त अवैध रुप से क्रय की गयी भूमि को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 14 (1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त जमीन को कुर्क करने हेतु दिनांक 30 जनवरी 2025 को आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में तहसीलदार निजामाबाद केशव प्रसाद, थानाध्यक्ष गम्भीरपुर मय पुलिस टीम व थानाध्यक्ष निजामाबाद की मौजूदगी में अभियुक्त मिस्टर उर्फ मैनुद्दीन द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित उक्त सम्पत्ति को 14(1) के तहत कुर्क कराया गया।

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