गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में कोर्ट ने चार आरोपियों को सात सात वर्ष के कारावास, प्रत्येक को 63000 रूपये की अर्थ दंड की सजा

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गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को सात सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 63000 रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जीयनपुर थाना के दाउदपुर गांव में 22 जनवरी 2015 को रामवृक्ष यादव के घर उसके बाबा की बरखी मनाई जा रही थी ।रात लगभग आठ बजे जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर गांव के वीरेंद्र यादव ,सर्वेश,रविंदर और सनोज लाठी डंडा आदि से लैस होकर रामवृक्ष के दरवाजे पर आ गए। हमलावरों ने लाठी डंडा से रामवृक्ष को बुरी तरह से मारा पीटा। घायल रामवृक्ष को जिला अस्पताल आजमगढ़ जाया गया जहां से हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया।वाराणसी में ही उपचार के दौरान 28 जनवरी को रामवृक्ष की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पूर्व डीजी सी क्रिमिनल दशरथ यादव, एडीजीसी ओमप्रकाश सिंह तथा विपिन कुमार गिरि ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सर्वेश यादव, सनोज, रविंद्र तथा वीरेंद्र को सात-सात वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 63000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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