बिहार के गिरोह के साथ मिलकर आजमगढ़ में चेन स्नेचिंग करने वाले लुटेरे से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल, गिरफ्तार

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आजमगढ़: शुक्रवार तड़के थाना सिधारी पुलिस द्वारा लूट की घटना का अनावरण करते हुए एक शातिर वांछित लुटेरे को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा, मिसफायर कारतूस, लूटी गई चैन, मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। 03 नवंबर 2025 को थाना सिधारी क्षेत्र के पल्हनी में एक महिला से सोने की चैन की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 482/25, धारा 309(4) BNS* पंजीकृत था। आज सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटना में शामिल एक लुटेरा अवैध असलहा व लूटी गई चैन के साथ मोटरसाइकिल द्वारा बिहार की ओर जाने वाला है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह और टीम इटौरा (टेउखर) नहर पटरी करनपुर पुल के पास चेकिंग कर रहे थे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति काले-लाल रंग की Pulsar मोटरसाइकिल BR 31 AZ 3074 से आता दिखा जिसे रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया और फिसलकर मोटरसाइकिल गिर पड़ी। स्वयं को घिरता देख अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फ़ायर किया, जिससे उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा बाल-बाल बचे। पुनः अभियुक्त द्वारा फायर किया गया जो मिसफायर हो गया।
पुलिस टीम द्वारा जवाबी फ़ायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल होकर गिर पड़ा और पकड़ लिया गया। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है।
राजकुमार उर्फ डिम्पल पुत्र शेखर,निवासी: ग्राम सेठवल, थाना रानी का सराय, उम्र: लगभग 35 वर्ष को पकड़ा गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, पूर्व में कई मामलों में जेल जा चुका है तथा साथी पिंकेश (निवासी खगड़िया, बिहार) के साथ मिलकर संगठित गिरोह के रूप में लूट चोरी की घटनाएँ करता है।पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी पिंकेश के साथ पल्हनी में महिला से चैन की लूट की थी तथा लूट की चैन विभाजन हेतु आज चोरी-छिपे बाइक से बिहार जा रहा था। अभियुक्त ने बताया कि वह व उसका साथी पेशेवर लुटेरे हैं और महिलाओं से गहना छीनने की घटनाएँ करते हैं।

01.   मुकदमा अपराध संख्या 490/25 धारा 109/352/351(3) BNS व धारा 3/25 आयुध अधिनियम

02.      मुकदमा अपराध संख्या 482 / 25। धारा 309(4), 317(2)/317(4)/317(5)/111 BNS

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