पत्नी से विवाद के बाद मासूम पुत्र को मौत के घाट उतारने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया

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आजमगढ़ : पत्नी से विवाद में छह वर्षीय पुत्र की हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पिता को सश्रम आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से अस्सी हजार रुपए मृतक की मां को दिया जायेगा। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने बुधवार को सुनाया अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी डाली रस्तोगी का विवाह संजय रस्तोगी उर्फ शनि रस्तोगी निवासी मड़ोही थाना अतरौलिया के साथ हुआ था। वैवाहिक संबंध अच्छे ना होने के कारण डाली गुप्ता अपने मायके में ग्राम भेदवा थाना अतरौलिया में रहती थी।संजय रस्तोगी को शराब पीने की बुरी आदत थी। इसको लेकर आए दिन मारपीट होते रहती थी। संजय रस्तोगी 16 जून 2023 की सुबह 8:00 बजे डाली रस्तोगी से मिलने उसके मायके आया और उससे रुपए की मांग की।जब डाली रस्तोगी ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो डाली को उल्टा सीधा कहा। थोड़ी देर बाद संजय रस्तोगी अपने छह वर्षीय बेटे कार्तिक को नहलाने के लिए गांव के पोखरी पर ले गया जहां पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी संजय के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा दीपक मिश्रा ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संजय रस्तोगी उर्फ शनि को सश्रम आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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