फावड़ा, हंसिया से हमला कर हत्या के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपितों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, प्रत्येक को 72 हजार का आर्थिक दण्ड

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आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास व 72-72 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने शनिवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा माला यादव पुत्री जयसिंह यादव निवासी करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 22 सितंबर 2013 को अभियुक्तगण राम भुवाल यादव पुत्र राम खेलावन यादव ,बिन्दू यादव पुत्री पूर्णमासी यादव संदीप पुत्र रामफेर यादव तथा पूर्णमासी यादव पुत्र रामखेलावन यादव निवासीगण करौजा थाना पवई ने एकराय होकर हाथ मे फावड़ा, हसिया, कुदाल व लाठी लेकर जान से मारने की नीयत से मेरे माता पिता तथा दादा पर हमला कर दिया। जिसकी वजह से आई चोटों के कारण राम सुमेर यादव की मृत्यु हो गई।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा राम नयन पांडेय ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने राम भुवाल यादव ,बिन्दू यादव ,संदीप तथा पूर्णमासी यादव को आजीवन कारावास व 72-72 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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