
आजमगढ़: सिधारी थाना उ0नि0 युगराज सिंह हमराह हे0का0 शम्भू यादव एवं का0 सिद्धार्थ गोंड द्वारा अभियुक्त राजवीर उर्फ विपुल यादव पुत्र राजेश यादव, निवासी ग्राम चकबिलिन्दा, थाना सिधारी, (उम्र लगभग 22 वर्ष) को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मण्डल आजमगढ़ द्वारा वाद सरकार बनाम राजवीर उर्फ विपुल यादव, अंतर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत जिलाबदर आदेश दिनांक 17.10.2025 पारित किया गया था, जिसका तामिला 17.12.2025 को किया गया था। आदेशानुसार अभियुक्त को जनपद की सीमा से बाहर भेजा गया था, परन्तु अभियुक्त द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए जनपद आजमगढ़ में रहना पाया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने जिलाबदर आदेश की जानकारी होने के बावजूद अपने घर पर ही निवास करना स्वीकार किया।
इस संबंध में थाना सिधारी पर धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
